शांता न्यूज

अभियुक्त का फरार होना भले ही दोषी मन को दिखाता हो, परंतु यह ठोस सबूत नहीं- गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने माना कि अपराध से जुड़ी अन्य आपत्तिजनक सामग्र‌ियों के अभाव में आरोपी का भगोड़ा होना, भले ही यह दोषी मन की स्थिति को दर्शाता हो, यह उसके अपराध का ठोस सबूत नहीं हो सकता है।

जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह और जस्टिस सुष्मिता फुकन खौंड की खंडपीठ ने दोहराया कि एक सह-आरोपी द्वारा दिया गया इकबालिया बयान किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है।

यह देखा गया- “हमारा विचार है कि हालांकि एक सह-आरोपी के इकबालिया बयान को दोषसिद्धि के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यह दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है, जहां तक सह-आरोपी का संबंध है, यह एक ठोस सबूत नहीं है। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने माना कि अपीलकर्ता बिद्या सागर रबी दास द्वारा फरार होने का तथ्य एक अतिरिक्त परिस्थिति है, दुर्भाग्य से, हम इससे सहमत नहीं हो सकते हैं, हालांकि फरारी का कार्य दोषी मन की ओर संकेत कर सकता है, उसे अपराध से जोड़ने वाली किसी अन्य आपत्तिजनक सामग्री के बिना इसे मजबूत ठोस सबूत नहीं कहा जा सकता है।

मुख्य अभियुक्त ने एक इकबालिया बयान दिया था, जिसमें कहा गया था कि अपीलकर्ता डकैती करने और एक बूढ़ी महिला की हत्या करने और उसकी कीमती संपत्तियों को लूटने की साजिश का हिस्सा था। आरोप पत्र दाखिल करने के समय अपीलकर्ता एक वर्ष से फरार था। हालांकि, अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता को जोड़ने या लूटी गई संपत्ति की बरामदगी के संदर्भ में उसकी भूमिका को इंगित करने के लिए कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया था। अपीलकर्ता का यह मामला था कि उसे इस आधार पर दोषी ठहराया गया था कि वह एफआईआर आरोपी को जानता था और इकबालिया बयान उसे अपराध करने के लिए फंसाता है।

एमिकस क्यूरी सुश्री एम बुजरबरुआ ने कहा कि इकबालिया बयान के अलावा, अपीलकर्ता को फंसाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई अन्य सामग्री नहीं है और केवल एक अन्य आरोपी के साथ परिचित होना अपराध में फंसाने के लिए पर्याप्त नहीं है। एमिकस क्यूरी ने सुरिंदर कुमार खन्ना बनाम खुफिया अधिकारी, राजस्व खुफिया निदेशालय (2018) 8 SCC 271 पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी व्यक्ति को मुख्य रूप से इकबालिया बयान के आधार पर दोषी ठहराना उचित नहीं है क्योंकि इकबालिया बयान पर कार्रवाई केवल अन्य साक्ष्यों की पुष्टि करने के लिए की जा सकती है।

अपील की अनुमति देते हुए अदालत ने फैसला सुनाया कि रिकॉर्ड पर सबूत अपीलकर्ता को उस अपराध से जोड़ने के लिए बहुत कम हैं, जिसके परिणामस्वरूप मौत हुई।

अदालत ने हरिचरण कुर्मी बनाम बिहार राज्य एआईआर 1964 एससी 1184 पर जोर दिया जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक सह-आरोपी द्वारा स्वीकारोक्ति को एक ठोस सबूत के रूप में नहीं माना जा सकता है और अदालत द्वारा सेवा में तभी लगाया जा सकता है जब अन्य स्वीकार्य सबूत मौजूद हो।

अंत में अदालत ने अपीलकर्ता को बरी कर दिया और उसे तत्काल रिहा कर दिया।

केस टाइटल: बिद्या सागर रबी दास @ बादाम बनाम असम राज्य और अन्य।

कोरम: जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह और जस्टिस सुष्मिता फुकन खौंड

केस नंबर: सीआरएल.ए.(जे) नंबर 30/2015

 

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